
Duplicate Vehicle RC Apply: आज के समय में वाहन चलाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन वाहन से जुड़े दस्तावेज़ों की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इन्हीं दस्तावेज़ों में सबसे अहम होता है वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)। कई बार जल्दबाजी, लापरवाही या किसी हादसे की वजह से RC खो जाती है, फट जाती है या खराब हो जाती है। ऐसे में वाहन मालिक के मन में सबसे पहला सवाल आता है – अब डुप्लीकेट RC कैसे मिलेगी?
अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बहुत ही आसान और देसी भाषा में बताएंगे कि Duplicate Vehicle RC Apply कैसे करें, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ताकि आपको किसी तरह की कानूनी दिक्कत न हो।
Duplicate RC क्या होती है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है?
RC यानी Registration Certificate यह साबित करता है कि आपका वाहन RTO (Regional Transport Office) में रजिस्टर्ड है और आप उसके कानूनी मालिक हैं। लेकिन जब आपकी ओरिजिनल RC खो जाती है, चोरी हो जाती है, जल जाती है या फट जाती है, तब RTO द्वारा जो नई RC जारी की जाती है, उसे डुप्लीकेट RC कहा जाता है। यह डुप्लीकेट RC पूरी तरह वैध होती है और ओरिजिनल RC की तरह ही मान्य मानी जाती है।
डुप्लीकेट आरसी की आवश्यकता आमतौर पर तब पड़ती है जब आरसी खो जाए या चोरी हो जाए, आरसी फट जाए या उसके अक्षर साफ दिखाई न दें, आग, बाढ़ या सड़क दुर्घटना में आरसी खराब हो जाए, या फिर आरसी बहुत पुरानी और उपयोग के योग्य न रह जाए।
RC में वाहन से जुड़ी अहम जानकारियां होती हैं जैसे वाहन मालिक का नाम, गाड़ी का नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, वाहन का मॉडल और रंग तथा रजिस्ट्रेशन की तारीख और वैधता। ट्रैफिक पुलिस जब भी वाहन चेक करती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ RC भी मांगती है। बिना RC के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है।
डुप्लीकेट RC बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- FIR कॉपी (RC खोने या चोरी होने की स्थिति में)
- फॉर्म 26 (डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन फॉर्म)
- वाहन का वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- PUC सर्टिफिकेट
- पहचान प्रमाण (आधार, पैन, पासपोर्ट)
- पता प्रमाण
- चालान क्लियरेंस (अगर कोई लंबित चालान हो)
- शुल्क भुगतान की रसीद
ऑनलाइन डुप्लीकेट RC कैसे अप्लाई करें? (Parivahan Portal)
अगर आप RTO के चक्कर नहीं लगाना चाहते, तो ऑनलाइन तरीका सबसे आसान है।
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया:
- सबसे पहले Parivahan Sewa की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Online Services” पर क्लिक करें।
- अब “Vehicle Related Services” चुनें।
- अपना राज्य (State) सेलेक्ट करें।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक डालें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें।
- सर्विस लिस्ट में से “Apply for Duplicate RC” चुनें।
- RC खोने का कारण चुनें – Lost / Theft / Damaged।
- जरूरी जानकारी और इंश्योरेंस डिटेल्स भरें।
- सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड करें।
आमतौर पर 15 दिनों के अंदर डुप्लीकेट RC आपके पते पर भेज दी जाती है।
ऑफलाइन डुप्लीकेट RC कैसे बनवाएं?
अगर आप चाहें तो सीधे RTO जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के स्टेप्स:
- अपने नजदीकी RTO कार्यालय जाएं।
- वहां से फॉर्म 26 लें या पहले से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म ले जाएं।
- फॉर्म में वाहन से जुड़ी सारी जानकारी सही-सही भरें।
- FIR कॉपी और बाकी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- RTO काउंटर पर शुल्क जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
- प्रोसेस पूरा होने पर डुप्लीकेट RC जारी कर दी जाएगी।
RC दोबारा न खोए, इसके लिए जरूरी सावधानियां
- DigiLocker या mParivahan में डिजिटल RC सेव करें
- RC को प्लास्टिक कवर में रखें
- हर समय गाड़ी में न रखें
- मोबाइल में RC की फोटो सेव रखें
FAQs – Duplicate Vehicle RC Apply
Q1. RC खो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
RC खोने या चोरी होने की स्थिति में आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी चाहिए और फिर Parivahan पोर्टल या RTO के जरिए डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करना चाहिए।
Q2. क्या बिना FIR के डुप्लीकेट RC बन सकती है?
अगर RC खो गई या चोरी हुई है, तो FIR जरूरी होती है। लेकिन अगर RC फट गई या खराब हो गई है, तो इन मामलों में बिना FIR भी आवेदन स्वीकार किया जाता है।
Q3. डुप्लीकेट RC बनने में कितना समय लगता है?
डुप्लीकेट आरसी जारी होने में सामान्यतः लगभग 7 से 15 कार्यदिवस का समय लगता है। यह समय RTO और आवेदन की संख्या पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह 7 से 15 कार्यदिवस में आपके पते पर डिलीवर कर दी जाती है।
Q4. डुप्लीकेट RC के लिए कब आवेदन करना चाहिए?
जैसे ही आपको यह पता चले कि आपकी आरसी खो गई है या खराब हो गई है, आपको तुरंत डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर देना चाहिए। बिना आरसी के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है, वाहन जब्त किया जा सकता है और बीमा क्लेम भी रिजेक्ट होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
Q5. डुप्लीकेट RC की फीस कितनी होती है?
डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने की फीस और समय वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। दो पहिया वाहन के लिए शुल्क लगभग ₹300 से ₹500 तक होता है, जबकि चार पहिया वाहन के लिए यह फीस ₹600 से ₹1,500 के बीच होती है। फीस राज्य और वाहन के प्रकार के अनुसार बदल सकती है।
Q6. क्या DigiLocker में मौजूद RC डुप्लीकेट RC के बराबर मान्य है?
हाँ, DigiLocker या mParivahan ऐप में मौजूद डिजिटल RC पूरी तरह वैध होती है और ट्रैफिक पुलिस इसे स्वीकार करती है।
Q7. क्या डुप्लीकेट RC मिलने के बाद ओरिजिनल RC अमान्य हो जाती है?
हाँ, एक बार डुप्लीकेट RC जारी हो जाने के बाद ओरिजिनल RC स्वतः अमान्य मानी जाती है, ताकि गलत इस्तेमाल न हो।
Q8. क्या दूसरे राज्य में रजिस्टर गाड़ी की डुप्लीकेट RC बन सकती है?
हाँ, लेकिन आवेदन उसी RTO या राज्य के माध्यम से करना होता है, जहाँ से वाहन रजिस्टर है।
Q9. क्या डुप्लीकेट RC को ट्रांसफर या बेचने के समय इस्तेमाल किया जा सकता है?
हाँ, डुप्लीकेट RC पूरी तरह वैध दस्तावेज़ होती है और वाहन ट्रांसफर, सेल या बीमा क्लेम में इस्तेमाल की जा सकती है।
Q10. डुप्लीकेट RC का स्टेटस कैसे चेक करें?
Parivahan पोर्टल पर जाकर Application Status सेक्शन में अपना रेफरेंस नंबर डालकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
RC खो जाना जरूर परेशानी भरा होता है, लेकिन अब Duplicate Vehicle RC Apply करना बहुत आसान हो गया है। सरकार की डिजिटल सुविधाओं की मदद से आप कुछ ही स्टेप्स में ऑनलाइन या ऑफलाइन डुप्लीकेट RC हासिल कर सकते हैं।
अगर आप समय पर आवेदन करते हैं और सही दस्तावेज़ देते हैं, तो किसी भी कानूनी झंझट से बच सकते हैं। बेहतर यही है कि डिजिटल RC का इस्तेमाल करें और सुरक्षित ड्राइव करें।










