Delhi Traffic Lok Adalat March 2026: चालान पर्ची डाउनलोड लिंक जारी, जानें कैसे मिलेगा टोकन और कहां होगा निपटान?

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) पेंडिंग है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। दिल्ली में 14 मार्च 2026 को ट्रैफिक लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप अपने चालान को कम जुर्माने में निपटा सकते हैं या कई मामलों में बड़ी छूट भी पा सकते हैं। इसके लिए…



Delhi Traffic Lok Adalat Token Date March 2026: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जारी होने वाले ई-चालान (e-Challan) को लेकर कई वाहन मालिक परेशान रहते हैं। कई बार चालान की राशि ज्यादा होने या लंबित मामलों की वजह से लोग उन्हें समय पर निपटा नहीं पाते। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाता है।

दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 2026 टोकन रजिस्ट्रेशन और चालान स्लिप डाउनलोड प्रक्रिया
दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 2026 टोकन रजिस्ट्रेशन और चालान स्लिप डाउनलोड प्रक्रिया

साल 2026 की पहली दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत के जरिए लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालान को कम राशि में निपटा सकते हैं या कुछ मामलों में जुर्माना माफ भी हो सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि वाहन मालिक समय से टोकन लेकर चालान स्लिप डाउनलोड करें

इस लेख में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत टोकन कैसे मिलेगा, चालान स्लिप कैसे डाउनलोड करें, कौन-कौन से चालान पात्र हैं, निपटान कहां होगा और पूरी प्रक्रिया क्या है।


दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत क्या है और इसका उद्देश्य क्या है

लोक अदालत भारत की न्याय प्रणाली का एक वैकल्पिक और सरल तरीका है, जहां छोटे मामलों का आपसी सहमति से जल्दी समाधान किया जाता है। ट्रैफिक लोक अदालत में मुख्य रूप से छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान का निपटारा किया जाता है।

दिल्ली में यह विशेष लोक अदालत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य है:

  • लंबित ट्रैफिक चालान मामलों को जल्दी समाप्त करना
  • लोगों को कम जुर्माने में चालान निपटाने का अवसर देना
  • अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करना
  • नागरिकों को आसान और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना

अगर आपके वाहन पर कई महीनों से e-Challan पेंडिंग है, तो यह लोक अदालत उसे खत्म करने का अच्छा मौका देती है।


दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 2026 की महत्वपूर्ण तारीख

साल 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित हो रही है। इसमें ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

  • टोकन जारी होने की तिथि: 9 मार्च 2026
  • लोक अदालत की तिथि: 14 मार्च 2026
  • समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

इस दौरान लोग अपने चालान का निपटान संबंधित अदालत परिसर में जाकर कर सकते हैं।


दिल्ली ट्रैफिक चालान स्लिप कैसे डाउनलोड करें

अगर आप लोक अदालत में अपना चालान निपटाना चाहते हैं तो सबसे पहले चालान स्लिप डाउनलोड करना जरूरी है। बिना प्रिंटआउट के आपको अदालत में प्रवेश नहीं मिलेगा।

इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat

वेबसाइट पर जाकर आप अपने वाहन से जुड़े चालान या नोटिस को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है:

सबसे पहले वेबसाइट खोलें और Online Lok Adalat Application विकल्प चुनें। इसके बाद अपना वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें। सिस्टम आपको संबंधित चालान दिखा देगा। फिर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

Online Appointment for Lok Adalat

आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलता है, जो ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाता है। इसके बाद आप अपनी चालान स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।

ध्यान रखें कि अदालत परिसर में प्रिंट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से प्रिंट जरूर लेकर जाएं।


रोजाना कितने चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए दैनिक सीमा तय की है। हर दिन सुबह 10 बजे से अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि कुल 2 लाख चालानों की सीमा पूरी नहीं हो जाती। इसलिए अगर आप लोक अदालत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जल्दी आवेदन करके अपना टोकन सुरक्षित कर लें


किन ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा

इस लोक अदालत में केवल Compoundable Traffic Challans यानी छोटे ट्रैफिक उल्लंघन वाले चालानों का ही निपटारा होगा।

यह भी जरूरी है कि चालान या नोटिस 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित होना चाहिए।

सामान्य तौर पर निम्न प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघन इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • ओवरस्पीडिंग (Over Speeding)
  • रेड लाइट जंप करना
  • गलत पार्किंग
  • हेलमेट या सीट बेल्ट का उल्लंघन
  • अन्य छोटे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

इन मामलों में अक्सर लोक अदालत के दौरान जुर्माने में काफी राहत मिल जाती है


लोक अदालत में किन मामलों का निपटारा नहीं होगा

लोक अदालत में गंभीर अपराधों से जुड़े चालान नहीं सुने जाते।

कुछ उदाहरण:

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving)
  • हिट एंड रन मामले
  • सड़क दुर्घटना में चोट या मृत्यु से जुड़े केस
  • खतरनाक ड्राइविंग के गंभीर मामले

ऐसे मामलों का फैसला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।


दिल्ली में कहां-कहां होगा ट्रैफिक चालान का निपटान

लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई दिल्ली के विभिन्न जिला अदालत परिसरों में होगी।

वाहन मालिकों को अपनी चालान स्लिप पर दिए गए कोर्ट नंबर और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही जाना होगा।

दिल्ली के जिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में यह प्रक्रिया होगी, वे हैं:

  • तिस हजारी जिला अदालत
  • राउस एवेन्यू कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • साकेत कोर्ट

चालान स्लिप में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको किस कोर्ट नंबर और किस समय उपस्थित होना है।


ट्रैफिक चालान में कितनी छूट मिल सकती है

लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अक्सर चालान राशि में काफी छूट मिल जाती है

कुछ मामलों में चालान की राशि में 75% तक की कमी भी हो सकती है। हालांकि यह छूट हर मामले में अलग-अलग हो सकती है और अंतिम निर्णय अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।

कई बार छोटे मामलों में चालान पूरी तरह समाप्त भी कर दिया जाता है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलती है।


लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी बातें

अगर आप दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत में अपना चालान निपटाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें।

सबसे पहले ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना टोकन के अदालत में आपका मामला नहीं सुना जाएगा।

दूसरी बात, अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट जरूर साथ लेकर जाएं

इसके अलावा समय से पहले अदालत परिसर पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि लोक अदालत में काफी भीड़ हो सकती है।


दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 2026 उन वाहन मालिकों के लिए बेहतरीन मौका है जिनके ऊपर लंबे समय से ट्रैफिक चालान लंबित हैं। इस प्रक्रिया के जरिए आप कम जुर्माने में अपना मामला निपटा सकते हैं और कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं।

अगर आपके वाहन पर भी ई-चालान पेंडिंग है, तो 9 मार्च 2026 से टोकन लेकर चालान स्लिप डाउनलोड करें और 14 मार्च 2026 को संबंधित कोर्ट में जाकर अपना चालान निपटाएं।

समय पर यह प्रक्रिया पूरी करके आप भारी जुर्माने और कानूनी जटिलताओं से आसानी से बच सकते हैं

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